महबूबनगर जिले के नवाबपेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को माननीय अदालत ने चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी जांच के साथ पीड़ित को न्याय मिला है, यह जानकारी जिला एसपी श्रीमती डी. जानकी, आईपीएस ने दी। यह घटना 31 जनवरी 2023 को चन्नारेड्डीपल्ली गांव में भूमि विवाद के कारण हुई।
मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी येरुकली वेंकटैया (A1), येरुकली श्रीनू (A2), येरुकली मल्लेश (A3) ने मिलकर पीड़ित येरुकली चेन्नैया पर हत्या के प्रयास किया। पहले से बनाई गई योजना के अनुसार A1 और A3 ने डंडों से हमला किया, जबकि A2 ने चाकू से वार किया। इस हमले में पीड़ित को सिर, कंधे, पीठ और हाथों पर गंभीर चोटें आईं। इस घटना पर 1 फरवरी 2023 को नवाबपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए 2 फरवरी को आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले को क्राइम नंबर 31/2023 के तहत दर्ज कर व्यापक जांच शुरू की गई।
मामले की सुनवाई के बाद महबूबनगर मुख्य सहायक सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश श्री वी. ईश्वरैया ने तीनों आरोपियों को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही कुल 6,000 रुपये का जुर्माना (प्रत्येक को 2,000 रुपये) भी लगाया। इसके अतिरिक्त, पीड़ित को मुआवजे के रूप में कुल 30,000 रुपये (प्रत्येक आरोपी को 10,000 रुपये) देने का आदेश अदालत ने दिया। इस मामले की प्रभावी सुनवाई कर आरोपियों को सजा दिलाने में प्रयासरत रहे तत्कालीन एसआई जी. पुरुषोत्तम, अतिरिक्त जनप्रतिनिधि मोहम्मद अवेज, वर्तमान एसएचओ विक्रम एसआई, सहायक सत्र न्यायालय के संपर्क अधिकारी के. नरसिंहुलु और संबंधित पुलिस स्टाफ को जिला एसपी डी. जानकी ने सराहा।
जिला पुलिस ने जनता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह एसपी ने स्पष्ट किया।
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